नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को आईडीबीआई बैंक के ऋण भुगतान में चूक मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या की 1,411 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्न्ई और कूर्ग स्थित प्रॉपर्टी शामिल हैं।
ईडी ने इससे पहले शुक्रवार को मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट से बैंक के ऋण घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी। अधिकारियों ने बताया कि पीएमएलए के तहत माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं और उनके खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट भी जारी हो चुका है, ऐसे में एजेंसी ने दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 82 के तहत माल्या को भगौड़ा अपराधी घोषित करने की मांग विशेष अदालत से की है।
ईडी चाहता है कि आईडीबीआई बैंक से जुड़े 900 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में माल्या जांच में स्वयं उपस्थित होकर सहयोग करें, इसके लिए ईडी इंटरपोल की मदद भी ले रहा है। इतना ही नहीं माल्या को देश वापस लाने के लिए ईडी उनका राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द करवा चुका है। ब्रिटेन से माल्या का प्रत्यार्पण करवाने के लिए ईडी अब भारत-ब्रिटेन आपसी कानूनी सहयोग समझौते का अध्ययन कर रहा है। माल्या 2 मार्च को अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के जरिये भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे।