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GST की चोरी अब होगी मुश्किल, FasTag, RFID से जुड़ा E-way बिल

वस्तु एवं सेवा कर यानि GST की चोरी अब मुश्किल हो जाएगी। सरकार ने जीएसटी से जुड़े E-way बिल को FasTag, RFID से लिंक कर दिया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: May 20, 2021 9:49 IST
GST की चोरी अब होगी...- India TV Paisa

GST की चोरी अब होगी मुश्किल, FasTag, RFID से जुड़ा E-way बिल 

वस्तु एवं सेवा कर यानि GST की चोरी अब मुश्किल हो जाएगी। सरकार ने जीएसटी से जुड़े E-way बिल को FasTag, RFID से लिंक कर दिया है। अब जीएसटी अधिकारियों को राजमार्गों पर वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही के रियल टाइम डेटा पता करने में आसानी होगी। यह कदम  वाहनों की लाइव ट्रेकिंग में मदद करेगा और जीएसटी चोरी का पता लगाएगा। कर अधिकारियों के ई-वे बिल मोबाइल एप्लिकेशन में अतिरिक्त विशेषताएं जोड़ी गई हैं, जो उन्हें ई-वे बिल प्रणाली का दुरुपयोग करने वाले कर चोरों को पकड़ने में मदद करने के लिए ई-वे बिल और वाहन का रीयल-टाइम ट्रैकिंग विवरण प्रदान करेगी।

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वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत, अप्रैल 2018 से 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, सोने को छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके (ई-वे) बिल प्रणाली में, व्यवसायों और ट्रांसपोर्टरों को पूछे जाने पर, जीएसटी निरीक्षक के समक्ष ई-वे बिल प्रस्तुत करना होता है। ई-वे बिल प्रणाली में प्रतिदिन औसतन 25 लाख मालवाहक वाहनों की आवाजाही 800 से अधिक टोलों से होती है।

ई-वे बिल, आरएफआईडी और फास्टैग का एकीकरण कर अधिकारियों को व्यवसायों द्वारा ई-वे बिल अनुपालन के संबंध में लाइव सतर्कता बरतने में सक्षम करेगा और ईडब्ल्यूबी के पुनर्चक्रण के मामलों की वास्तविक समय की पहचान द्वारा राजस्व रिसाव को रोकने में सहायता करेगा।

टैक्स अधिकारी अब उन वाहनों की रिपोर्ट देख सकते हैं जिन्होंने पिछले कुछ मिनटों में बिना ई-वे बिल के टोलों को पार किया है। साथ ही, राज्य के लिए विशिष्ट वस्तुओं को ले जाने वाले और चयनित टोल को पार करने वाले वाहनों को देखा जा सकता है।

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AMRG एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा, "वाहनों और सामानों की ऑनलाइन रीयल-टाइम ट्रैकिंग कर चोरी करने वालों पर लगाम कसने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। कर अधिकारियों के लिए यह मोबाइल एप्लिकेशन उन्हें सामानों को गुप्त रूप से हटाने में शामिल सभी हितधारकों को पकड़ने में सक्षम बनाएगा।"

ईवाई इंडिया टैक्स पाटनर अभिषेक जैन ने कहा कि सीबीआईसी ने पहले जीएसटी कानून के तहत ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल बनाने के अपने इरादे से अवगत कराया था, और इस विचार के अनुरूप, ई-वे बिल प्रणाली को अब एकीकृत कर दिया गया है। FasTag और RFID प्रणाली, और MIS (प्रबंधन सूचना प्रणाली) की रिपोर्ट अधिकारी के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी।

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