नई दिल्ली। अगर आप व्यापारी या ट्रांस्पोर्टर हैं तो आपके लिए यह खबर जानना जरूरी है। बजट से ठीक 11 घंटे पहले यानि बुधवार रात 12 बजे के बाद देश में ई-वे बिल की व्यवस्था जरूरी होने जा रही है। अगर ट्रांस्पोर्ट होने वाले माल की कीमत 50,000 रुपए से अधिक है तो नियम के मुताबिक माल के साथ ई-वे बिल रखना जरूरी है। इसकी मदद से माल को आसानी से ट्रांसपोर्ट करने में तो मदद मिलेगी ही साथ में कई फायदे भी हैं।
इस तरह से निकाले ई-वे बिल
व्यापारी आसानी से अपने कम्पयूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन के जरिए अपने माल का ई-वे बिल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS के जरिए भी ई-वे बिल हासिल किया जा सकता है। जीएसटी पोर्ट्ल पर ई-वे बिल को प्राप्त करने की पूरी जानकारी दी गई है।
ई-वे बिल के लाभ
एक राज्य से दूसरे राज्य को माल भेजने या प्राप्त करने के लिए ई-वे बिल के लिए किसी कार्यालय या चेक पोस्ट पर जाने की जरूरत नहीं है। चेक पोस्ट पर इंतजार न होने से वाहन और दूसरे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। ये बिल आसानी से और तेजी से हासिल किए जा सकते हैं।