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आयकर विभाग ने TDS काटने वालों को दी चेतावनी, 31 जुलाई तक जमा करवाएं काटी हुई राशि

आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती (TDS) करने वालों को चेताते हुए कहा है कि 30 जून को समाप्‍त हुई तिमाही में काटे गए TDS की रकम 31 जुलाई तक ई-फाइल करें।

Manish Mishra
Published : July 20, 2017 15:59 IST
आयकर विभाग ने TDS काटने वालों को दी चेतावनी, 31 जुलाई तक जमा करवाएं काटी हुई राशि
आयकर विभाग ने TDS काटने वालों को दी चेतावनी, 31 जुलाई तक जमा करवाएं काटी हुई राशि

नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती (TDS) करने वालों को चेताते हुए कहा है कि 30 जून को समाप्‍त हुई तिमाही में काटे गए TDS की रकम 31 जुलाई तक ई-फाइल करें। विभाग ने कहा है कि TDS की जानकारी ई-फाइल करते समय उस व्‍यक्ति के पैन नंबर का उल्‍लेख जरूर करें जिसका TDS काटा गया है ताकि ऐसे लोग बाद में ऐसे करदाता अपने TDS का दावा कर सकें। जो संस्‍थान TDS काटते हैं लेकिन 31 जुलाई तक tdscpc.gov.in पर जाकर ई-फाइलिंग नहीं करते उन्‍हें प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए की पेनाल्‍टी देनी होगी।

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आयकर विभाग ने स्‍पष्‍ट कहा है कि TRACES सिस्‍टम से डाउनलोड किया गया TDS प्रमाणपत्र ही वैध प्रमाणपत्र होगा। इनकम टैक्‍स विभाग ने उन संस्‍थानों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की है जहां TDS नहीं काटा गया है। इसके अनुसार, अगर 30 जून को समाप्‍त हुई तिमाही में TDS/TCS से संबंधित कोई लेन-देन नहीं हुआ है तो TDS विवरण दाखिल न करने के नोटिस से बचने के लिए TRACES की वेबसाइट पर जाकर Declaration for non-filing प्रणाली का प्रयोग करते हुए सूचित करें।

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