नई दिल्ली। देश में ड्रोन उड़ाने को लेकर दिसंबर के बाद किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आएगी क्योंकि सरकार ने 9 महीने पहले इसको लेकर जो दिशा निर्देश ड्राफ्ट किए थे उन्हें मंजूरी दे दी है। सोमवार को नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। सोमवार को नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभू ने कहा कि देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनियाभर में इसका बाजार लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है, ऐसे में भारत भी इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा।
फिलहाल देश में कानूनी मंजूरी के बिना ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है लेकिन दिसंबर से नए पॉलिसी लागू होने के बाद 250 ग्राम तक के ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। 250 ग्राम से ज्यादा वजन वाले ड्रोन उड़ाने के लिए वेब पोर्टल के लिए एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय डिजिटल स्काइ नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जो पहली दिसंबर से शुरू हो जाएगा। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अधिकतम 400 फीट ऊंचाई और सिर्फ दिन में ही ड्रोन उड़ाने की इजाजत होगी।
हालांकि जो ऑनलाइन कारोबार करने वाली जो कंपनियां ड्रोन के जरिए सामान की डिलिवरी ग्राहक तक पहुंचाने के लिए पॉलिसी का इंतजार कर रही हैं उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। ड्रोन के जरिए प्रोडक्ट्स को डिलिवरी के नियमों को फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई है, नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हां ने कहा कि अगली पॉलिसी में इसको लेकर विचार हो सकता है।