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वायरलैस ब्रॉडबैंड कंपनी तिकोना को झटका, दूरसंचार विभाग ने लगाया 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना

दूरसंचार विभाग ने राजस्थान में वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने में देरी के लिए तिकोना डिजिटल पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

Edited by: Bhasha
Updated : December 04, 2017 8:59 IST
Tikona
Photo:TIKONA तिकोना पर दूरसंचार विभाग का जुर्माना

नयी दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने राजस्थान में वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने में देरी के लिए तिकोना डिजिटल पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही विभाग ने तिकोना के एयरटेल के साथ हुए स्पैक्ट्रम सौदे को मंजूरी दे दी है। 3जी नेटवर्कों के समान नियमों के अनुसार अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार विभाग ने उक्त जुर्माना लगाया।

साल 2010 के ब्रॉडबैंड वायरलैस नीलामी नियमों के अनुसार, सभी सफल बोलीकर्ताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रभावी दिन से पांच साल के भीतर बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए नेटवर्क सेवा शुरू करने की आवश्यकता होती है। विफल रहने पर दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम को वापस ले सकता है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया, "दायित्व को पूरा करने में देरी होने पर 23 अक्तूबर को तिकोना डिजिटल को कारण बताओ सह मांग नोटिस जारी किया गया था। जिसमें 2.43 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो कि राजस्थान सर्कल के लिए उसकी सफल बोली राशि का 2.5 प्रतिशत था। कंपनी ने 25 अक्तूबर को जुर्माना भर दिया था।" उन्होंने आगे कहा कि विभाग ने तिकोना के एयरटेल के साथ बीडब्ल्यूए कारोबार को मंजूर कर दिया था।"

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