नई दिल्ली। नोएडा-दिल्ली DND (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट) फ्लाई-वे से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) की याचिका पर स्टे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में फिलहाल डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा।
कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी टोल फ्री रहेगा
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर डीएनडी को टोल फ्री किया गया था और इस फैसले के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था लेकिन पिछली सुनवाई में 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
- डीएनडी फ्लाईवे पर 2001 में आवागमन शुरू हुआ।
- नौ किलोमीटर लंबे इस डीएनडी फ्लाईवे को 407 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यदा की वसूली टोल के जरिए हो चुकी है।
तस्वीरों में देखिए लग्जरी कारों को
cars over crore
Mercedes-Benz S Guard
Ferrari California T
Lamborghini Huracan
Mercedes-AMG GT S
BMW M6 Gran Coupe
CAG से 4 हफ्ते में ऑडिट करने को कहा
- सुप्रीम कोर्ट ने कैग से अनुरोध किया है कि वह चार सप्ताह के भीतर डीएनडी पर आए आय-व्यय के खर्चे का ब्योरा पेश करे।
- आपको बता दें कि डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था बंद करने का आदेश
- पिछले दिनों नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 2012 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इस फ्लाइवे को टोल फ्री कर दिया था कि टोल कानूनी प्रावधान के अनुकूल नहीं है।
- कोर्ट ने कहा था कि प्रोजेक्ट की लागत वसूलने के बाद आगे भी वसूली जारी रखना गलत है।
- यहां पर बता दें कि 9.2 किलोमीटर लंबी यह रोड नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है।
- इस दौरान यहां से रोज करीब 1,25,000 वाहन आते जाते हैं।
- इससे NTBCL प्रति दिन करीब 25 लाख की कमाई करती है।
- जिसमें 28 रुपए प्रति कार और 12 रुपए प्रति दो पहिया वाहन से लिए जाते हैं।