नयी दिल्ली। चिकित्सकीय चश्में, दोहरी और तिहरी परत वाले सर्जिकल मास्क और जांच किट के निर्यात के लिए लाइसेंस लेने के वास्ते केवल पांच से आठ अगस्त के बीच ऑनलाइन आवेदन करने वाले निर्यातकों के आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर सूचना दी है।
डीजीएफटी ने इन सामानों के निर्यात की प्रक्रिया तय की है। यह नियम उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। निदेशालय के मुताबिक हर माह 20 लाख चिकित्सकीय चश्मे और चार करोड़ दोहरी- तिहरी परत वाले मास्क का निर्यात करने की अनुमति होगी। इसी तरह अलग-अलग तरह की जांच किट के निर्यात की भी मासिक सीमा तय कर दी गयी है। हर माह 238 लाख वीटीएम किट, 149 लाख आरएनए किट और 114 लाख आरटी-पीसीआर किट का निर्यात किया जा सकेगा।
इन वस्तुओं के निर्यात के लिए डीजीएफटी की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से केवल विनिर्माता निर्यातक आवदेन कर सकंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पांच से आठ अगस्त 2020 तक मंगाए गए हैं। केवल इन्हीं आवेदनों को लाइसेंस देने पर विचार किया जाएगा और उन्हें तीन माह के लिए यह लाइसेंस जारी किया जाएगा।