नई दिल्ली। एविएशन रेगूलेटर डीजीसीए ने शनिवार को अपने एक आदेश में कहा है कि यदि किसी एयरलाइंस के विमान के भीतर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की गई तो उस कंपनी की शेड्यूल्ड फ्लाइट को दो हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डीजीसीए ने यह फैसला फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की चंडीगढ़ से मुंबई की फ्लाइट में नियमों के उल्लंघन होने के बाद लिया है। डीजीसीए का कहना है कि अगर किसी फ्लाइट में एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल-13 का उल्लंघन किया गया तो उस रूट पर फ्लाइट के शेड्यूल को दो हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह रूल फ्लाइट में विडियोग्राफी व फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ है।
डीजीसीए ने आज एक बयान में कहा कि एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नियम 13 के तहत फोटोग्राफ लेने की मनाही है। लेकिन यह देखने में आया है कि कई बार एयरलाइंस इन नियमों का पालन नहीं करती हैं। सुरक्षा के उच्च मानकों के साथ इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।
इसके मद्देनजर अब यह फैसला किया गया है कि अगर किसी भी शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ इस तरह का उल्लंघन होता है तो उस रूट पर फ्लाइट को अगले दिन से दो हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसे तभी बहाल किया जाएगा जब एयरलाइन इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
डीजीसीए ने सभी विमानन कंपनियो, एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरे सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को इस आदेश की कॉपी भेजी है। डीजीसीए ने इंडिगो को चंडीगढ़-मुंबई की उसकी उड़ान में मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था। यह घटना उस वक्त हुई थी, जब उड़ान से अदाकारा कंगना रनौत ने यात्रा की थी। इस बारे में इंडिगो का कहना था कि उसके पायलट के साथ ही चालक दल के सदस्यों ने तस्वीरें खींचने पर रोक, सामाजिक दूरी का पालन करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए घोषणा करने समेत सभी जरूरी नियमों का पालन किया था। उड़ान के बाद इस मामले का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए जरूरी प्रक्रिया का भी पालन किया।