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दिल्ली में अब खुलेंगी शराब की सुपर प्रीमियम लग्जरी दुकानें, लाइसेंस की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

दिल्ली में शराब की आधुनिक दुकानें खुलने जा रही है। इसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली में हाल ही में शराब की दुकान की होम डिलिवरी की अनुमति दे दी गई है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 02, 2021 18:33 IST
दिल्ली में अब खुलेंगी शराब की सुपर प्रीमियम लग्जरी दुकानें, लाइसेंस की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश- India TV Paisa
Photo:PIXABAY

दिल्ली में अब खुलेंगी शराब की सुपर प्रीमियम लग्जरी दुकानें, लाइसेंस की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

नई दिल्ली। दिल्ली में शराब की आधुनिक दुकानें खुलने जा रही है। इसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली में हाल ही में शराब की दुकान की होम डिलिवरी की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही अब शराब की सुपर प्रीमियम दुकानें जिसमें बहुत सारे प्रीमियम बॉन्ड होंगे उन दुकानों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। 

अधिसूचित की गई दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली 2021 में इसे भी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए टेंडर भी तैयार कर लिया गया है, जल्द ही इसकी आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए आवेदक को एक दुकान का टेंडर भरने के लिए 15 करोड़ रुपये अग्रिम राशि के रूप में आबकारी विभाग में जमा कराने होंगे।

हवाई अड्डे को छोड़कर सुपर प्रीमियम दुकान को कहीं भी खोला जा सकेगा। इसमें शराब के कम से कम 50 इंपोर्टेड ब्रांड रखने होंगे। यहां दो सौ रुपये से कम कीमत की बीयर और एक हजार रुपये से कम कीमत में व्हिस्की, जिन, वोदका , ब्रांडी आदि की ब्रिकी नहीं होगी। 

दिल्ली सरकार ने शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दी

दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को ऐप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ शराब की छोटी भट्टियों से बीयर को बोतलों या ‘ग्रोलर’ में ले जाने की अनुमति भी दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं। 

कोविड-19 के कारण 19 अप्रैल से लगे लॉकडाउन के कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था जूझ रही है और इस कदम से सरकार का राजस्व यकीनन बढ़ेगा। भारतीय मादक पेय कंपनियों के संघ (सीआईएबीसी) ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। सीआईएबीसी के महानिदेशक विनोद गिरि ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ हम लंबे समय से इसकी ही मांग कर रहे थे। 

पिछले महीने भी, हमने सरकार से दिल्ली में शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति देने का अनुरोध किया था। कई राज्यों में यह सुविधा है और इसके कोई प्रतिकूल प्रभाव सामने नहीं आए हैं।’’ दिल्ली वित्त विभाग द्वारा उपराज्यपाल के नाम जारी अधिसूचना में कहा गया है कि होटलों में, लाइसेंसधारी उस कमरे के अलावा किसी अन्य स्थान पर शराब नहीं परोसेगा, जिसमें ऑर्डर करने वाला व्यक्ति रह रहा हो। सरकार ने औषधि युक्त शराब की बिक्री की भी अनुमति दी है।

एल-13 लाइसेंस किसे और कैसे दिया जाएगा

अब एक बार फिर शराब की होम डिलीवरी की बात हो रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021 में संशोधन किया गया है। नए नियम के मुताबिक मोबाइल ऐप या आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आर्डर करके भारतीय शराब या विदेशी शराब की होम डिलीवरी एल-13 लाइसेंस के जरिए की जा सकेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि एल-13 लाइसेंस किसे और कैसे दिया जाएगा।

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