Monday, December 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. हाई कोर्ट ने टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण संबंधी सभी मंजूरी की रद्द

हाई कोर्ट ने टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण संबंधी सभी मंजूरी की रद्द

दिल्ली हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ में सुखना झील के आसपास के इलाके में टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूरी देने से मना कर दिया है।

Manish Mishra
Published : April 13, 2017 9:24 IST
हाई कोर्ट ने टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण संबंधी सभी मंजूरी की रद्द
हाई कोर्ट ने टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण संबंधी सभी मंजूरी की रद्द

नई दिल्ली। टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट के निवेशकों को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कंपनी की चंडीगढ़ में सुखना झील के आसपास के इलाके में हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कहा कि प्रोजेक्ट की मंजूरी को रद्द किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सुखना झील के जलग्रहण इलाके में पड़ता है। ऐसे में वहां आवासीय परियोजना को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

यह भी पढ़े: रिलायंस जियो के धन धना धन ऑफर पर एयरटेल ने जताई आपत्ति, कहा- TRAI के निर्देशों का है खुला उल्‍लंघन

सुखना झील के पास के गांव की पंचायत ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी जिसे पंजाब सरकार ने स्वीकार किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रोजेक्ट को संबंधित विभागों से मिली पर्यावरण संबंधी सभी मंजूरी रद्द की जाती हैं।

मालूम हो कि बेंच ने 9 अक्टूबर, 2015 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उच्च न्यायालय ने यह आदेश अधिवक्ता आलोक जग्गा की याचिका पर दिया है। याचिका में सुखना झील के पास टाटा की आवासीय परियोजना को विभिन्न विभागों द्वारा दी गई मंजूरियों को रद्द करने की अपील की गई थी।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement