नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रमुख हैंडसेट कंपनी इंटेक्स पर स्थानीय बाजार में उसके एक्वा ब्रांड मोबाइल और एक्सेसरीज बेचने पर रोक लगा दी है। यह आदेश उसकी प्रतिद्वंद्वी एक्वा मोबाइल्स की अर्जी पर जारी किया गया है जिसने कंपनी पर ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
यह भी पढ़ें : फ्री ऑफर को लेकर अब मुश्किल में Jio, हैप्पी न्यू इयर की पेशकश पर TRAI ने मांगा जवाब
ये है मामला
- एक्वा मोबाइल्स ने इंटेक्स के खिलाफ उच्च न्यायालय में 2013 में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि उसकी प्रतिद्वंद्वी के हैंडसेट ब्रांड से ग्राहकों में असमंजस पैदा हो रहा है क्योंकि दोनों के ट्रेडमार्क एक जैसे हैं।
- कंपनी ने इस मामले में अंतरिम तौर पर इंटेक्स द्वारा एक्वा ब्रांड की बिक्री पर रोक की अपील की थी।
- न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि आवेदक प्रथम दृष्टया इस मामले में अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से साबित करने सफल रहा। ऐसे में प्रतिवादी के खिलाफ अंतरिम रोक का निर्देश दिया जाता है।
- अदालत ने कहा कि इंटेक्स और अन्य, उनके निदेशक, अधिकारी, फ्रेंचाइजी, एजेंट, कर्मचारी और उनकी ओर से काम करने वाला कोई अन्य व्यक्ति एक्वा या उससे मिलते जुलते ट्रेडमार्क का मामले के निपटान तक इस्तेमाल नहीं करेगा।
- अदालत ने कहा है कि यह आदेश 24 दिसंबर से दो सप्ताह में लागू होगा। इस दौरान इंटेक्स अपने मौजूदा स्टॉक को निकाल सकती है।
यह भी पढ़ें : इनकम टैक्स छापे के बाद मिले कालेधन पर 137 प्रतिशत टैक्स के साथ देना होगा जुर्माना
इंटेक्स ने दी यह दलील
- इंटेक्स ने अपनी दलील में कहा कि उसने इस ब्रांड के प्रचार-प्रसार पर 27 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए हैं और इसके लिए बॉलीवुड अभिनेता की सेवाएं भी ली हैं।
- हालांकि, अदालत ने इंटेक्स की दलील को नकारते हुए एक्वा मोबाइल्स को अंतरिम राहत दे दी।