नई दिल्ली। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब केंद्र सरकार 50 एवं 200 रुपए के नए करेंसी नोटों को बाजार से वापस मंगा सकती है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के कारण हो सकता है। हाईकोर्ट ने आज केंद्र व भारतीय रिजर्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करे, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायाधीश सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र व भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि उसे 50 रुपए व 200 रुपए के नए नोटों की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को उनकी पहचान व इस्तेमाल में दिक्कत हो रही है। यह दिक्कत इन नोटों के आकार व छपाई के कारण है।
अदालत ने कहा कि यह मुद्दा ऐसा है जिसके आपको खुद ही सुलझाना होगा। आप (सरकार, आरबीआई व याचिकाकर्ता) साथ बैठें और इसे सुलझाएं। पीठ ने कहा कि अधिकारियों को इस बारे में जानकार दृष्टिबाधित विशेषज्ञों व अन्य लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए।
इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल संजय जैन से भी पूछा कि नोटों का आकार पहले की तरह ही क्यों नहीं रखा गया। इस मामले में अब 16 फरवरी को सुनवाई होगी।