Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. पर्ल्‍स ग्रुप के दो निदेशकों को जमानत देने से उच्च न्यायालय ने किया इनकार

पर्ल्‍स ग्रुप के दो निदेशकों को जमानत देने से उच्च न्यायालय ने किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्ल्‍स ग्रुप के दो निदेशकों को जमानत देने से इनकार कर दिया। ग्रुप पर पांच करोड़ से अधिक निवेशकों को 45,000 करोड़ ठगने का आरोप है।

Manish Mishra
Published on: March 08, 2017 9:52 IST
पर्ल्‍स ग्रुप के दो निदेशकों को जमानत देने से उच्च न्यायालय ने किया इनकार- India TV Paisa
पर्ल्‍स ग्रुप के दो निदेशकों को जमानत देने से उच्च न्यायालय ने किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्ल्‍स ग्रुप के दो निदेशकों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इन दोनों के साथ समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एनएस भंगू पर पांच करोड़ से अधिक निवेशकों को 45,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है।

यह भी पढ़ें :मुफ्त LPG सिलेंडर पाने के लिए आधार हुआ जरूरी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मिला 31 मई तक का वक्‍त

  • न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने पर्ल्‍स ग्रुप के कार्यकारी निदेशक (वित्त) गुरमीत सिंह और कार्यकारी निदेशक सुब्रत भट्टाचार्य की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं।
  • ऐसी आशंका है कि वे इस मामले में आगे की जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
  • अदालत ने कहा कि सीबीआई की यह धारणा कि वे आगे की जांच को प्रभावित कर सकते हैं विश्वसनीय सामग्री पर आधारित है, क्योंकि हिरासत के दौरान उन्होंने कंपनी की संपत्ति की बिक्री का प्रयास किया।

यह भी पढ़ें : Women’s Day Special: खास तौर से महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं ये बीमा प्रोडक्‍ट, जरूरत के अनुरूप उठाएं

सिंह और भट्टाचार्य तथा भंगू के साथ पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन के कई प्रवर्तक और निदेशक IPC की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मामले का सामना कर रहे हैं। इन मामलों में सात साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement