नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा’ समेत सभी चबाने वाले तम्बाकू के उत्पाद, बिक्री और स्टोर करने पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया है। 13 अप्रैल जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक चबाने वाले तंबाकू के खुले उत्पादों को भी प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर जनहित में अगले एक साल के लिए ये प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है।
नोटिफिकेशन में कहा गया, गुटखा, पान-मसाला, खैनी और सुगंधित पान-मसाले पर प्रतिबंध रहेगा। तंबाकू किसी भी तरह का हो लोगों की स्वास्थ्य को खराब करता है और आने वाली पीढ़ियों की जैविक संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन तो मार्च 2015 में भी हुआ था जिसे कई तंबाकू कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि दिल्ली सरकार नहीं बल्कि सेंट्रल एक्ट के तहत ये अधिकार केंद्र को है
जिसके बाद इस पर हाईकोर्ट ने किसी भी एक्शन पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और अगली तारीख जुलाई में है। अंतरिम रोक भी बरकरार है। ऐसे में यह सिर्फ पिछले साल जारी हुए नोटिफिकेशन का एक साल का और एक्सटेंशन है? या फिर कोई नया फार्मूला निकाला है दिल्ली सरकार ने ? सरकार की और से इसपर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।