नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने मंगलवार को केबल और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) दोनों ग्राहकों के लिए टीवी चैनल चुनने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है।
ट्राई ने अपने एक बयान में कहा कि सोमवार को डीटीएच ऑपरेटर्स और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) के साथ बैठक करने के बाद नियामक ने यह फैसला लिया है।
केबल और डीटीएच के लिए ट्राई के नए नियम 1 फरवरी से पूरे देश में लागू हो गए हैं। जिन उपभोक्ताओं ने नए टैरिफ नियमों के तहत चैनल या पैक का चुनाव नहीं किया था उनके पेड चैनल्स को डीएक्टिवेटेड कर दिया गया है।
ट्राई ने ऑपरेटर्स से उन उपभोक्ताओं के लिए बेहतर फिट प्लान बनाने का भी निर्देश दिया है, जो नए फ्रेमवर्क में नहीं जाना चाहते हैं। ट्राई ने कहा है कि बेस्ट फिट प्लान को उपभोक्ताओं के यूसेज पैटर्न, भाषा और चैनल की लोकप्रियता के आधार पर डिजाइन किया जाना चाहिए।
ट्राई ने आगे कहा है कि इसमें विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण होना चाहिए। एक उपभोक्ता के लिए बेस्ट फिट प्लान बनाते समय, डीपीओ (डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेस्ट फिट प्लान का मासिक शुल्क उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान में दिए जा रहे मासिक शुल्क से अधिक न हो।
ट्राई ने अपने बयान में कहा है कि उपभोक्त अपने बेस्ट फिट प्लान को बदलने के लिए 31 जुलाई, 2019 तक स्वतंत्र होंगे।