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सरकार ने आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने और बढ़ाई, 31 दिसंबर होगी अब नई अंतिम तारीख

केंद्र ने आज सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा और तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी है।

Abhishek Shrivastava
Published : September 27, 2017 20:55 IST
सरकार ने आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने और बढ़ाई, 31 दिसंबर होगी अब नई अंतिम तारीख
सरकार ने आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने और बढ़ाई, 31 दिसंबर होगी अब नई अंतिम तारीख

नई दिल्‍ली। केंद्र ने आज सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा और तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी है। हालांकि यह समयसीमा में यह विस्‍तार केवल उनके लिए है, जो अभी आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस संबंध में इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और इंफोर्मेशन टेक्‍नोलॉजी मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी किया है।

इस बढ़ी हुई अवधि में गरीब महिलाओं को फ्री रसोई गैस, केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा समेत 35 मंत्रालयों की 135 योजनाओं को शामिल किया जाएगा। सरकार ने पहले सरकारी लाभ और सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया था। जिनके पास आधार नहीं था उन्‍हें 30 सितंबर तक आधार नंबर हासिल करने के लिए कहा गया था। अब सरकार ने इस अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है।

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सामाजिक योजनाओं और इन योजनाओं के लाभों को सभी पात्र लाभार्थियों की समीक्षा करने के परिणामस्‍वरूप आधार हासिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर करने का यह निर्णय लिया गया है। यह बढ़ी हुई सीमा कर्मचारी पेंशन स्‍कीम 1995, छात्रवृत्ति, हाउसिंग सब्सिडी लाभ, कोचिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्‍टाइपेंड पाने वाले एससी/एसटी प्रशिक्षुओं, आम आदमी बीमा योजना, नेशनल अप्रेंटीशेशिप, कौशल विकास योजना, फसल बीमा योजना, ब्‍याज छूट योजना, विभिन्‍न शैक्षणिक कार्यक्रम, मध्‍यान्‍ह भोजन और अटल पेंशन योजना पर लागू होगी।

मंत्रालय ने अपने आदेश में यह स्‍पष्‍ट किया है कि यह बढ़ी हुई सीमा केवल उन लाभार्थियों पर लागू होगी जिन्‍होंने अभी तक आधार नंबर नहीं लिया है या जिन्‍होंने अभी तक आधार के लिए पंजीयन नहीं करवाया है। ऐसे लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2017 तक आधार के लिए पंजीयन करना आवश्‍यक होगा और अपना आधार नंबर या पंजीयन क्रमांक देना होगा।

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