नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय-सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ करदाताओं ने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसे ध्यान में रखते हुए आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31, मार्च 2018 कर दी गई है।
सरकार ने एक जुलाई 2017 को परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। कुछ करदाताओं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दिया गया था।
इस नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था। इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है।
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पा पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है।
इससे पहले गुरुवार को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को हासिल करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्य लिंकिंग के लिए तय अंतिम समयसीमा को वह बढ़ाएगी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने गुरुवार को कहा था कि आधार के अनिवार्य लिंकिंग के फैसले पर अंतरिम स्टे के लिए लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए वह अगले हफ्ते एक पांच जजों की संविधानिक बेंच का गठन कर सकती है। इस वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अन्य सेवाओं जैसे बैंक खातों, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी पॉलिसी और मोबाइल सिम के साथ आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख में भी इजाफा हो सकता है।