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GST वार्षिक रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ी, फॉर्म को बनाया गया सरल

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ये दो फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2019 थी, जबकि 2018-19 के लिए ये दोनों फॉर्म 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल करने थे।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: November 14, 2019 18:43 IST
Deadline for filing GST annual returns extended; forms simplified- India TV Paisa
Photo:DEADLINE FOR FILING GST A

Deadline for filing GST annual returns extended; forms simplified

नई दिल्‍ली। करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख को गुरुवार को बढ़ाकर क्रमश: 31 दिसंबर 2019 और 31 मार्च 2020 कर दिया है। इसी प्रकार, मिलान ब्योरा जमा करने की तारीख को भी बढ़ाया गया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बयान में कहा कि इन दोनों फॉर्म के कई हिस्सों को वैकल्पिक बनाकर जीएसटी फॉर्म को सरल बनाने का भी फैसला किया गया है। बयान में कहा गया कि सरकार ने वित्‍त वर्ष 2017-18 का जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न) फॉर्म और जीएसटीआर-9 सी (मिलान ब्योरा) फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 करने और वित्‍त वर्ष 2018-19 का जीएसटीआर-9 फॉर्म और जीएसटीआर-9 सी फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 करने का फैसला किया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ये दो फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2019 थी, जबकि 2018-19 के लिए ये दोनों फॉर्म 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल करने थे। सीबीआईसी ने वार्षिक रिटर्न और मिलान ब्योरे को सरल करने से संबंधित संशोधनों को भी अधिसूचित किया है। बोर्ड को उम्मीद है कि इन बदलावों और आखिरी तारीख बढ़ाने से जीएसटी करदाताओं को समय पर वार्षिक रिटर्न और मिलान ब्योरा दाखिल करने में आसानी होगी। 

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