लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच सरकारी कर्मचारियों के साथ ही प्राइवेट कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा कोरोना वायरस संक्रमित किसी भी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को 28 दिन की वेतनिक अवकाश दिया जाएगा। संक्रमित व्यक्ति को पूरा वेतन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमित होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव श्रम ने सभी ज़िलाधिकारियों, मंडल आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा बन्द कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य है। आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकानें और कारखाने राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के चलते अस्थाई रूप से बंद हैं, उनके कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान लॉकडाउन में भी सरकार के बंद कराए गए सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इस अवधि में मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक कोविड संक्रमित होने पर सरकारी के साथ अब प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिनों की पेड लीव मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश जारी कर दिया है। अगर महीने भर का लॉकडाउन होता है तो कर्मचारी को सैलरी के साथ 28 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों के लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश 20 मार्च 2021 को जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 के तहत कोविड को महामारी घोषित किया है।
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