जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका की एक शीर्ष अदालत ने भारतीय मूल के विवादित कारोबारियों गुप्ता बंधुओं से संबंध होने को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा को अगले महीने से स्थानीय परिचालन बंद करने की अनुमति दे दी है।
प्रीटोरिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तेंदेया मावुंडला ने गुप्ता बंधुओं से जुड़ी 20 कंपनियों के आवेदन को कल खारिज कर दिया। आवेदन में बैंक ऑफ बड़ौदा को इन कंपनियों के खाते बंद करने तथा दक्षिण अफ्रीकी परिचालन बंद करने से रोकने की मांग की गई थी।
बैंक ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने अपनी वैश्विक रणनीति में संशोधन के तहत दक्षिण अफ्रीका का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा एकमात्र बैंक है जो गुप्ता की कंपनियों के साथ काम कर रहा था।
अरबों रैंड के घोटाले का आरोप गुप्ता बंधुओं पर लगने के बाद दक्षिण अफ्रीका के बैंकों ने उनकी कंपनियों के साथ काम करना बंद कर दिया था। मावुंडला ने अपने फैसले में कहा कि अदालत बैंक ऑफ बड़ौदा के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कंपनियों ने कहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के परिचालन बंद कर देने से उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अदालत के निर्णय पर बैंक या कंपनियों ने कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।