नई दिल्ली। एक अदालत ने कथित टैक्स चोरी से जुड़े कालाधन मामले में डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के उपाध्यक्ष अनुराग डालमिया जमानत दे दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डालमिया के खिलाफ टैक्स चोरी का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने 59 साल के अनुराग को अदालत में पेश होने के बाद जमानत दे दी। उन्हें समन जारी किया गया था। उन्हें 50,000 रुपए के निजी बांड और उतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दी गई है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वह जब भी देश से बाहर जाएं, उसके बारे में यहां सूचना दें।
डालमिया पर टैक्स चोरी का आरोप
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार पराग डालमिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि. और ग्लोबस प्राइवेट लि. के डायरेक्टर हैं। वह डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े नहीं हैं। अदालत ने दोनों मामलों में दस्तावेजों की जांच और साक्ष्य रिकार्ड किए जाने के लिए 18 मई की तारीख मुकर्रर की है। विभाग ने अनुराग के संबंध में एक ही प्रकार की दो शिकायतें 2006 और 2007 में दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनका विदेश में बैंक खाता है लेकिन आयकर रिटर्न में उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया और खाते में अघोषित जमा राशि है।
स्विट्जरलैंड के एचएसबीसी बैंक में है खाता
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा है कि उनका खाता स्विट्जरलैंड के एचएसबीसी बैंक में हैं। उन्होंने इसे नवंबर 2000 में खोला। लेकिन अनुराग ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उनका विदेश में कोई खाता नहीं हैं शिकायत के अनुसार 31 मार्च 2006 को बैंक में 62 लाख डॉलर (27.9 करोड़ रुपए) की राशि थी। वहीं 31 मार्च 2007 को यह राशि 22 लाख डॉलर (14.17 करोड़ रुपए) थी। पराग के बारे में विभाग का दावा है कि उसका जिनेवा स्थित एचएसबीसी बैंक में खाता है और इसे अक्तूबर 1998 में खोला गया था। 31 मार्च 2006 को इस खाते में करीब 2.7 लाख डॉलर (1.2 करोड़ रुपए) की राशि थी पराग से पूछताछ के दौरान उसने विदेशी बैंक खाते के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से मना कर दिया।