नई दिल्ली। प्रतिस्पर्धा आयोग ने दवा कंपनी ल्यूपिन और उसके दो अधिकारियों पर कर्नाटक में दवा आपूर्ति के संदर्भ में अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने को लेकर करीब 73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आयोग ने मामले में कर्नाटक केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (केसीडीए) के साथ उसके दो अधिकारियों को भी दंडित किया है।
इस बारे में संपर्क किए जाने पर ल्यूपिन के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने समेत अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। कुल मिलाकर नियामक ने छह इकाइयों ल्यूपिन, केसीडीए और चार लोगों पर 73 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। साथ ही उसने प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों से दूर रहने को कहा है।
ल्यूपिन से 2011-12 से तीन साल के औसत कारोबार का एक प्रतिशत 72.96 करोड़ रुपए जुर्माना देने को कहा गया है। साथ ही कंपनी के दो अधिकारियों अमित कुमार धीमान तथा निशांत अजमेरा पर क्रमश: 5,117 रुपए तथा 8,393 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आयोग के 28 जुलाई के आदेश के अनुसार केसीडीए पर 8.6 लाख रुपए तथा उसके दो अधिकारियों पर एके जीवन तथा डीएस गुड-डोगी पर क्रमश: 56,055 रुपए तथा 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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