नई दिल्ली। कंपनियां अब 24 घंटे के भीतर अपना परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN ) और टैक्स कटौती एवं संग्रह खाता नंबर (TAN) हासिल कर सकती हैं। ऐसा तभी होगा यदि वह डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन आधारित आवेदन जमा करती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि कारोबार सुगमता की दिशा में यह एक और कदम होगा।
इसके अलावा लोगों को आधार आधारित ई-हस्ताक्षर सुविधा के जरिए पैन (स्थायी खाता संख्या) भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इसके जारी होने के समय में कमी आएगी। कंपनियों को तेजी से पैन और टैन उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र आधारित आवेदन की प्रक्रिया पैन सेवा प्रदाताओं- एनएसडीएल ईगव (NSDL eGov) और यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL)- के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई है।
इनकम टैक्स विभाग ने अपने बयान में कहा है कि, नई प्रक्रिया के तौर पर पैन और टैन वैध ऑनलाइन आवेदन सौंपे जाने के एक दिन के भीतर आवंटित किया जाएगा। पैन सेवा प्रदाताओं मैसर्स एनएसडीएल ईगव के प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत पैन आवेदकों के लिए इसी तरह की नई आधार ई-हस्ताक्षर आधारित आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है।
पैन कार्ड पर लिखे नंबरों का क्या होता है मतलब, समझिए
PAN Card numbers
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पैन आवेदन में एनएसडीएल ईगव के जरिए आधार आधारित ई-हस्ताक्षर पेश करने से न सिर्फ पैन आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाएगी बल्कि पैन के साथ आधार को जोड़ने से नकली पैन बनाने की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इन आवेदनों के लिए यूआरएल लिंक विभागीय वेबसाइट ‘incometaxindia.gov.in के होमपेज पर महत्वपूर्ण लिंक पर उपलब्ध है।