नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने खाद्य और दवा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले चीन से आयातित एक रसायन पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। घरेलू विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने अपनी जांच में सोडियम साइट्रेट रसायन की डंपिंग को सही पाया है।
डीजीटीआर ने घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए इस रसायन पर मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्क को जारी रखने की वकालत की है। महानिदेशालय ने रसायन के आयात पर प्रति टन 96.05 डॉलर और 152.78 डॉलर के दो डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है।
डीजीटीआर किसी उत्पाद या आयातित वस्तु की जांच कर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता है। वाणिज्य मंत्रालय इसकी सिफारिश वित्त मंत्रालय से करता है। डंपिंग रोधी शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय करता है।
राजस्व विभाग ने इस रसायन के आयात पर मई 2015 में पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया था। इसकी मियाद इस साल 19 मई को खत्म हो रही है।