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Colour TV import restricted by government notification issued
नई दिल्ली। घरेलू टेलिविजन निर्माता कंपनियों की मदद और देश में टेलिविजन उत्पादन को सहायता देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने लगभग सभी तरह के कलर टेलिविजन आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। डीजीएफटी ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि कलर टेलीविजन की आयात नीति में बदलाव किया गया है। इसे अब मुक्त से प्रतिबंधित कैटगरी में डाल दिया गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 36 सेंटीमीटर, स्क्रीन, 36-54 सेंटीमीटर स्क्रीन, 54 से 68 सेंटीमीटर स्क्रीन, 68-74 सेंटीमीटर, 74-87 सेंटीमीटर, 87 से 105 सेंटीमीटर और 105 सेंटीमीटर से ऊपर के सभी कलर टेलिविजन के आयात की पॉलिसी अब फ्री की जगह प्रतिबंधित होगी। इसके अलावा 63 सेंटीमीटर से छोटी स्क्रीन वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले वाले टेलिविजन के आयात पर भी रोक लगा दी गई है।
दरअसल, देश में इलेक्ट्रोनिक्स सामान का भारी मात्रा में आयात होता है और उममें टेलिविजन आयात की अहम हिस्सेदारी है। विदेशों से आयात होने वाले सस्ते टेलिविजन से घरेलू टेलिविजन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है और पिछले कुछ सालों में कई घरेलू टेलिविजन ब्रांड मार्केट से गायब हुए हैं। लेकिन अब सरकार ने घरेलू टेलिविजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ।सरकार ने यह कदम उठाया है
सरकार के इस कदम से घरेलू स्तर पर टेलिविजन उत्पादन तो बढ़ेगा ही साथ में विदेशों से आयात के लिए खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा भी बचेगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह कदम विदेशी कंपनियों को भी देश में टेलिविजन बनाने के लिए बाध्य करेगा जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।