नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इससे संबंधित आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत कुछ अन्य दस्तावेजों को उद्योगपति नवीन जिंदल और अन्य आरोपियों को देने के निर्देश दिए हैं। विशेष न्यायधीश भरत पराशर ने यह निर्देश आरोपियों की इस अर्जी पर जारी किए कि कुछ कागजात उन्हें अब तक नहीं मिले हैं, जिन्हें सीबीआई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के साथ अदालत में दाखिल किए थे।
यह मामला मध्य प्रदेश में उरतन उत्तर कोयला ब्लाक के आवंटन से जुड़ा है। मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला चल रहा है। इसमें अगली सुनवाई 12 मार्च को होनी है।
जिंदल के अलावा इस मामले में जेएसपीएल के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व उप प्रबंध निदेशक आनंद गोयल तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी विक्रांत गुजराल नामजद हैं।