नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Ltd) ने कहा है कि वह कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले अपने कर्मचारियों के परिवार को 15 लाख रुपए का अनुदान देगी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस माह की शुरुआत में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। कंपनी के लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें स्थायी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी शामिल हैं।
सीआईएल ने अपने आधिकारिक आदेश में कहा है कि, कोल इंडिया लि. के बोर्ड ने सीआईएल और उसकी अनुषंगी इकाईयों के कॉन्ट्रैक्ट सहित सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस की वजह से मौत होने पर 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय 24 मार्च, 2020 से प्रभावी होगा।
इससे पहले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि कोल इंडिया के कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले कर्मचारी की मौत को कार्यस्थल पर दुर्घटना के तौर पर देखा जाएगा और उनके परिजनों को उसके अनुरूप लाभ दिए जाएंगे।
सीआईएल के आदेश में कहा गया है कि इस लाभ को पाने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकरण से मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कंपनी ने कहा है कि यह अनुग्रह राशि उन कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी, जो लंबे समय से अवैध तरीके से कार्यस्थल से अनुपस्थित हैं। घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है।