नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय एयरलाइंस टिकट रद्द किए जाने के संबंध में नए नियम लागू करने जा रहा है। मंत्रालय को पिछले लंबे समय से यात्रियों की ओर से एयरलाइंस कंपनियों के खिलाफ एक्स्ट्रा लगेज तथा बोर्डिंग से मना किए जाने की शिकायतें आईं हैं। इसे देखते हुए मंत्रालय एयरलांइस कंपनियों के लिए जल्दी ही नए नियम की घोषणा कर सकता है।
घरेलू हवाई यात्री निकाय एयर पैंसजेर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एपीएआई) ने नागर विमानन मंत्रालय तथा विमानन नियामक डीजीसीए को पत्र लिखकर उड़ानों के रद्द होने या उसमें देरी को लेकर यात्रियों को पर्याप्त मुआवजा समेत इन मसलों को रखा था और उनके समाधान का अनुरोध किया था।
फिलहाल यात्रियों को उड़ान में देरी के लिए 2,000 से 4,000 रुपए मुआवजा मिलता है। बोर्डिंग नहीं देने पर भी इसी दायरे में मुआवजा मिलता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम इन मुद्दों से जुड़े नियमनों की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि संशोधित नियम जल्दी ही सार्वजनिक होने की उम्मीद है।
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