नई दिल्ली। हवाई सफर करने वालों के लिए सरकार की नई एविएशन पॉलिसी खुश करने वाली है। नई नीति के मुताबिक टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा साथ ही अगर एयरलाइन अचानक से फ्लाइट कैंसिल करती है तो उसे यात्रियों को 4 सौ फीसदी तक जुर्माना देना होगा। विमानन मंत्रालय ने इस नई नीति पर 15 जून तक सुझाव मांगे हैं।
नई एविएशन पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान ले जाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती। इसके अलावा फ्लाइट के रद्द होने की सूचना 2 महीने पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा। इस पॉलिसी के मुताबिक घरेलू हवाई टिकट कैंसिल कराने पर कंपनी को 15 दिन के भीतर रिफंड देना होगा साथ ही अंतरराष्ट्रीय टिकट के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड देना होगा। बता दें कि अभी तक इसकी कोई समयसीमा नहीं थी।
तस्वीरों में देखिए काम करने के लिहाज से टॉप 5 कंपनियां
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ये हैं 10 बड़ी घोषणाएं
- 15 किलोग्राम तक का सामान ले जाना फ्री है। यात्रियों को अब पहले अतिरिक्त पांच किलो के लिए ‘सौ रुपए’ प्रति किलो से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। इस समय 15 किलोग्राम की सीमा से अधिक सामान होने पर प्रति किलोग्राम के लिए 300 रुपए का शुल्क लिया जाता है।
- यदि उड़ान रवानगी के 24 घंटे पहले रद्द हो जाती है तो मुआवजे की रकम 10,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी।
- विमान में क्षमता से ज्यादा बुकिंग होने के कारण यात्रा से वंचित रखे जाने पर एक घंटे के अंदर ही वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करनी होगी या मुआवजा देना होगा।
- अगर वैकल्पिक उड़ान 24 घंटे के अंदर है तो एअरलाइन को बेस फेयर का 200 फीसदी मुआवजा या 10,000 रुपए में से जो कम हो, देना होगा। अगर वैकल्पिक उड़ान 24 घंटे से ज्यादा की हुई तो मुआवजा बेस फेयर का 400 फीसदी या 20,000 रुपए में से जो कम हो, देना होगा।
- टिकट रद्द करने की कीमत बेस फेयर से ज्यादा नहीं होगी और एयरलाइंस किराए वापस करने की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकतीं।
- किरायों की वापसी सभी प्रकार के किरायों पर लागू होगी, जिसमें प्रचार संबंधी और अन्य विशेष शुल्क भी शामिल होंगे।
- टिकट रद्द करने पर यात्री को ये सुविधा होगी कि या तो वह नगद वापसी ले या फिर अपनी रकम अपने खाते में जमा रहने दे।
- एयरलाइंस को उड़ान रद्द होने पर यात्रियों को सभी वैधानिक करों का भुगतान करना होगा।
- यदि टिकट किसी ट्रेवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से भी ली गई हो तो भी एअरलाइंस को ये सुनिश्चित करना होगा की टिकट की धन वापसी स्थानीय यात्रियों को 15 दिन के अंदर और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 30 दिन के अंदर हो जाए।
- विशेष क्षमताओं वाले लोगों के लिए विशेष सीटें बुक करने की सुविधा देने और अन्य सुविधाओं में सुधार करने के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।