Saturday, November 02, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. चेक बाउंस होने पर अब नहीं बचेंगे आप, लोकसभा ने पास किया विधेयक

चेक बाउंस होने पर अब नहीं बचेंगे आप, लोकसभा ने पास किया विधेयक

भविष्य में आपका दिया हुए चेक अगर बाउंस हो जाता है और आपके खिलाफ शिकायत होती है तो आपको अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सोमवार को इस मामले से जुड़े विधेयक निगोशिएबल इंश्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल को लोकसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। संसोधित विधेयक का मकसद चेक बाउंस से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई और मुआवजे को लेकर कानून बनाना है।

Reported by: Manoj Kumar @kumarman145
Published on: July 24, 2018 8:59 IST
Cheque Bounce bill passed in Lok Sabha with voice vote- India TV Paisa

Cheque Bounce bill passed in Lok Sabha with voice vote

नई दिल्ली। भविष्य में आपका दिया हुए चेक अगर बाउंस हो जाता है और आपके खिलाफ शिकायत होती है तो आपको अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सोमवार को इस मामले से जुड़े विधेयक निगोशिएबल इंश्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल को लोकसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। संसोधित विधेयक का मकसद चेक बाउंस से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई और मुआवजे को लेकर कानून बनाना है।

विधेयक में ये हैं प्रावधान

कानून बनने के बाद कोर्ट के पास अधिकार होगा कि चेक बाउंस मामले में वह शिकायतकर्ता को तुरंत प्रभाव से मुआवजा महैया कराने के लिए खाता धारक को निर्देश दे, मुआवजे की अधिकतम राशि चेक में लिखी राशि का 20 प्रतिशत तक हो सकता है। लेकिन चेक जारी करने वाला व्यक्ति अगर कोर्ट से बरी हो जाता है तो कोर्ट शिकायतकर्ता को भी निर्देश दे सकती है कि वह मुआवजे की राशि को ब्याज सहित लौटा दे।

चेक और बैंकिंग प्रणाली पर बढ़ेगा भरोसा

लोकसभा में बिल पेश करते हुए वित्त राज्यमंत्री शिव प्रसाद शुक्ल ने कहा कि इस विधेयक के बाद कानूनी अड़चने दूर होंगी और चेक तथा बैंकिंग प्रणाली में विश्वाश बढ़ेगा। विधेयक के आने के बाद चेक बाउंस से जुड़े मामलों को निपटाने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement