नई दिल्ली। हवाई यात्रा के दौरान ज्यादा सामान ले जाना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। कोर्ट ने DGCA के कम बैगेज शुल्क के नियम को निरस्त कर दिया है और 15 से 20 किलो के बीच बैगेज होने पर हर प्रति किलो पर 250 रुपए की दर से शुल्क वसूलने का निर्देश दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने पहले 15-20 किलो के बीच के बैगेज पर प्रति किलो 100 रुपए शुल्क वसूलने का नियम बनाया हुआ था। लेकिन DGCA के इस नियम को एयरलाइन कंपनियों ने कोर्ट में चनौती दी थी।
हालांकि एयरलाइन कंपनियां पहले 15 किलो से लेकर 20 किलो के बैगेज पर प्रति किलो 350 रुपए का शुल्क वसूलतीं थी जिसके खिलाफ यात्रियों ने DGCA से शिकायत की थी। यात्रियों की शिकायत को देखते हुए DGCA ने 15-20 किलो के बीच के बैगेज पर प्रति किलो 100 रुपए प्रति किलो शुल्क फिक्स किया था। लेकिन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने DGCA के इस फैसले के खिलाफ अदालत में चनौती दी थी और अब अदालत ने एयरलाइंस के हक में फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि DGCA के पास अतीरिक्त चेक इन बैगेज पर टैरिफ तय करन का कोई अधिकार नहीं है।