नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी मुआवजे के सभी बकाये का भुगतान दो किस्तों में करेगी। तेलंगाना और ओडिशा के सांसदों द्वारा प्रश्न काल के दौरान माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के तहत उनके राज्यों का हिस्सा न मिलने की शिकायत करने पर अनुराग ठाकुर ने यह उत्तर दिया।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि जीएसटी मुआवजे का सभी बकाया धन राज्यों को दो किस्तों में किया जाएगा। उन्होंने कहा क जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) कानून, 2017 में जीएसटी लागू करने की वजह से होने वाले राजस्व की भरपाई के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश) को प्रत्येक दो माह में मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था है।
उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक जुलाई, 2017 से राज्यों को प्रत्येक दो माह में जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। ठाकुर ने कहा कि सितंबर, 2019 तक का मुआवजा राज्यों को जारी किया जा चुका है और अक्टूबर-नवंबर, 2019 का मुआवजा अभी बाकी है।
मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने से लेकर अब तक दिल्ली व पुडुचेरी सहित राज्यों को जीएसटी मुआवजा के तहत 2,10,969.49 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिए 48,785.35 करोड़ रुपए, अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के लिए 81,141.14 करोड़ रुपए, अप्रैल-मई 2019 के लिए 17,789 करोड़ रुपए, जून-जुलाई 2019 के लिए 27,956 करोड़ रुपए और अगस्त-सितंबर 2019 के लिए 35,298 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।