नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के राजमार्गों के नजदीक शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश के बाद होटलों और रेस्तरां मालिकों को हो रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए पर्यटन मंत्रालय बीच का रास्ता खोजने के लिए कानूनी उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि,
सरकार इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के दायरे में रहकर काम करेगी।
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उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुद्दे पर होटल और रेस्तरां मालिकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने यह बयान दिया। उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय और प्रदेश के राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब दुकानों को एक अप्रैल से बंद किए जाएं।
यह आदेश शराब परोसने वाले बार, पब और रेस्तरां पर भी लागू है जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या बढ़ती है और उसके बाद दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा होता है।
शर्मा ने कहा कि,
हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। हम विधि विशेषज्ञों से कानूनी सलाह लेंगे यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कोई बीच का रास्ता है अथवा नहीं।