नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एसीसी, अल्ट्राटेक, लाफार्ज और बिनानी सीमेंट समेत कुल 10 सीमेंट कंपनियों पर 6700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनियों द्वारा सांठगांठ कर सीमेंट की कीमत तय करने के लिए लगाया गया है। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएमए) को दंडित करने के अलावा सीसीआई ने सभी कंपनियों को भविष्य में बाजार में सीमेंट की कीमतों, उत्पादन और आपूर्ति को लेकर समझौता या व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने से रोका है।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सीसीआई के आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कंपनियां और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सीमेंट कीमतों को तय करने के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनियों और सीएमए ने कीमत, क्षमता उपयोग, उत्पादन और डिस्पैच संबंधी जानकारी साझा की, जिससे उत्पादन में बाधा आई और बाजार में आपूर्ति प्रभावित हुई, इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता और भारतीय अर्थव्यवथा को नुकसान पहुंचा।
अंबुजा सीमेंट पर 116 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एसीसी लिमिटेड पर 1147.59 करोड़ रुपए, अल्ट्राटेक सीमेंट पर 1175.49 करोड़ रुपए और जयप्रकाश एसोसिएट्स पर 1323.60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेंचुरी सीमेंट पर 274.02 करोड़ रुपए, इंडिया सीमेंट पर 187.48 करोड़ रुपए, जेके सीमेंट पर 128.54 करोड़, लाफार्ज पर 490.01 करोड़ रुपए, रैम्को सीमेंट पर 258.63 करोड़ रुपए, एसीएल पर 1163.91 करोड़ रुपए और बिनानी सीमेंट पर 167.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीएमए पर 0.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक अलग आदेश में सीसीआई ने श्री सीमेंट लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवाहर के लिए 397.51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।