नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड( सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नया आयकर रिटर्न( आईटीआर) फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। यह फॉर्म सहज के नाम से पेश किया गया है। सीबीडीटी ने कहा कि नए फार्म में कुछ खानों को तर्कसंगत किया गया है पर पिछले साल की तुलना में आईटीआर दाखिल करने के तरीके में बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यह फॉर्म 50 लाख तक की आय वाले कर दाताओं के लिए है।
सीबीडीटी ने कहा कि कुछ श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर सभी सातों आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने होंगे। सबसे प्रमुख आईटीआर- एक या सहज है जो वेतनभोगी करदाताओं द्वारा भरा जाता है। पिछले वित्त वर्ष में तीन करोड़ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था।
सीबीडीटी ने कहा कि व्यक्तिगत लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए, जिनकी आमदनी कारोबार या पेशे से अलग हटकर किसी अन्य मदसे आती है, के लिए आईटीआर- दो को भी तर्कसंगत किया गया है। बयान में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तिगत लोग या हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी आमदनी का स्रोत कारोबार या पेशे से है, उन्हें या तो आईटीआर- तीन या आईटीआर- चार फार्म भरना होगा।