नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसी कंपनियां जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं उनके शेयरों की पुनर्खरीद से मिलनेवाली आय की मात्रा तय करने के संबंध में नियमों का मसौदा जारी किया। यह मसौदा ऐसी आय पर कर लगाने के मकसद से जारी किया गया है।`मसौदे के अनुसार इस मामले में कर केवल वितरित आय पर लगेगा। यहां वितरित आय से आशय शेयरों की पुनर्खरीद पर कंपनी द्वारा दी गई राशि में से इन शेयरों के निर्गम के समय कंपनी को भुगतान की गई राशि घटाने बाद शेष राशि से है। मसौदा नियमों पर 31 जुलाई तक टिप्पणी व सुझाव दिए जा सकते हैं।
वित्त विधेयक 2016 में वितरित आय की परिभाषा को संशोधित किया गया है। यह संशोधन एक जून से लागू होगा। इससे तात्पर्य कंपनी द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद के समय दी गई राशि में से शेयरों की खरीद राशि को घटाने के बाद शेष राशि के आधार पर होगी। संशोधन के जरिये मामले में होने वाली आय के बारे में नियमों को स्पष्ट किया।
पहली तिमाही के नतीजों से तय होगी शेयर बाजार की दिशा
मारुति सुजुकी, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों से आगामी सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय होगी। विशेषग्यों का कहना है कि इसके अलावा मानसून की प्रगति और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को लेकर संसद की गतिविधियां भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण होंगी।
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