नई दिल्ली। चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अगर आयकर दाताओं का गलत विवरण जमा कराते हैं तो कर अधिकारी ऐसे पेशेवरों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा, धारा 271 जे के तहत हमने सीए, मूल्यांककों तथा मर्चेंट बैंकरों की जिम्मेदारी तय की है, जो आडिट, मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य चीजें जमा कराते हैं। ऐेसे में अगर वे कोई गलत सूचना रिटर्न में देते हैं तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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इसलिए किया फैसला
- उन्होंने कहा कि पूरी प्रणाली सीए पर काफी भरोसा करती है और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए।
- चंद्रा ने कहा कि बजट का उद्देश्य कर अनुपालन में सुधार करना और कर दायरा बढ़ाना तथा कारोबार की स्थिति सुगम करना है।
- निचले कर के बावजूद अनुपालन का स्तर काफी कम है।
- उन्होंने कहा कि पनामा दस्तावेजों तथा अन्य कालाधन संबंधी रिपोर्टों में भारतीयों की संख्या काफी अधिक है।
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ये है इनकम टैक्स रिटर्न की विस्तृत जानकारी
- इनकम टैक्स रिकॉर्ड के तहत देश में कुल 3.65 करोड़ व्यक्ति आयकर रिटर्न फाइल करते हैं।
- इसके अलावा सात लाख से अधिक कंपनियां, 9.40 लाख हिंदु अविभाजित परिवार (HUF) तथा 9.18 लाख फर्म हैं जिन्होंने आकलन वर्ष 2014-15 में ITR फाइल किया।
- साथ ही वित्तीय समावेशी अभियान के तहत 25 करोड़ शून्य राशि वाले जनधन खाते खोले गये।
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