नई दिल्ली। पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पिछले साल लगभग 400 करोड़ रुपए का घाटा होने के कारण उनके समक्ष गंभीर वित्तीय दिक्कत है, लेकिन वह गाजियाबाद में अपनी लंबित परियोजना में खरीदारों को फ्लैट का कब्जा साल भर में सौंप देगी।
शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने इस साल मई में कंपनी से कहा था कि वह पार्श्वनाथ एक्जोटिका परियोजना में फ्लैट बुक करवाने वाले 70 खरीदारों को उनका पैसा वापस करे। कंपनी ने न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायाधीश सी नागप्पन की खंडपीठ के समक्ष कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को उनके फ्लैट मिलें।
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रियल एस्टेट कंपनी की ओर से हाजिर वकील ने कहा, कंपनी भारी वित्तीय संकट में है। पिछले साल हमें 400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, फिर भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को उनके फ्लैट का कब्जा मिले। उन्होंने कहा कि कंपनी 12 महीने के भीतर फ्लैट बनाकर उन्हें ग्राहकों को सौंपेगी। खरीदारों की ओर से कोर्ट में हाजिर हुए वकील ने कहा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए दी गई मंजूरी रद्द कर दी है। इस मामले में अब 15 सितंबर को सुनवाई होगी।