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GST काउंसिल की बैठक आज, कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करना हो सकता है सस्‍ता

कैश की जगह कार्ड या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्‍छी खबर है। डिजिटल पेमेंट करने पर आपको वस्‍तु एवं सेवा कर(जीएसटी) से छूट मिल सकती है।

Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: November 10, 2017 10:06 IST
GST काउंसिल की बैठक आज, कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करना हो सकता है सस्‍ता- India TV Paisa
GST काउंसिल की बैठक आज, कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करना हो सकता है सस्‍ता

नई दिल्ली। यदि आप कैश की जगह कार्ड या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्‍छी खबर है। डिजिटल पेमेंट करने पर आपको वस्‍तु एवं सेवा कर(जीएसटी) से छूट मिल सकती है। अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार सरकार लेनदेन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और कैशलैस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस सिस्टम को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिससे रेस्‍टोरेंट से लेकर कंज्‍यूमर प्रोडक्‍ट को खरीदने पर ग्राहकों को टैक्‍स छूट का लाभ मिल सके। माना जा रहा है इसका फैसला शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिया जा सकता है।

नोटबंदी के बाद से कैशलैस ट्रांजेक्‍शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऑनलाइन एलपीजी बुक करवाने पर सरकार 5 रुपए की छूट प्रदान करती है, इसके अलावा बहुत सी सेवाओं पर बैंकिंग ट्रांजेक्‍शन फीस को भी कम किया गया है। इसी क्रम में माना जा रहा है कि सरकार जीएसटी में छूट का भी ऐलान कर सकती है। कार्ड से पेमेंट करने पर टैक्स छूट का ऑफर देकर सरकार ऐसे लोगों को कैशलेस स्कीम से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए लोग कार्ड से पेमेंट को प्राथमिकता देंगे और उन्हें इसका फायदा भी होगा। इसके साथ ही सरकार उन कारो‍बारियों को भी कैशबैक या दूसरे लाभ दे सकती है जो टैक्‍स की रकम ऑनलाइन जमा करते हैं।

इसके अलावा कुछ राज्‍य बिजली बिल के ऑनलाइन भुगतान पर भी छूट दे सकते हैं। शुक्रवार को बिहार के राजगीर में राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है जो दो दिन चलेगी। माना जा रहा है कि राज्‍य इस बैठक में ट्रांजेक्‍शन पर छूट देने पर फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार डिजिटल पेमेंट करने पर बिल में कितनी छूट देनी है, यह तय करना राज्य सरकार का अधिकार है। कई राज्यों ने इसकी शुरूआत की है। कुछ प्रति बिल तय राशि तो कुछ कुल राशि पर प्रतिशत के आधार पर छूट दे रहे हैं। डिजिटल पेमेंट करने पर उपभोक्ताओं को बिल के कुल राशि पर तीन फीसदी या उससे अधिक छूट दी जा सकती है।

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