बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसीज आज कल काफी चर्चा में हैं। इन क्रिप्टोकरेंसीज की आसमान छूती कीमतों के बीच हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या भारत में हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आरबीआई के पुराने आदेश के चलते अभी तक इसे लेकर असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब निवेशकों के लिए राहत की बात है। सोमवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर रोक नहीं थी। आरबीआई के इससे पहले रोक संबंधी नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।
बता दें कि देश के बड़े बैंकों एचडीएफसी (HDFC Bank), ICICI बैंक और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने हाल ही में वर्चुअल करेंसीज में डील करने वाले ग्राहकों को सेवाएं नहीं देने का फैसला किया था और ऐसे खाताधारकों के अकाउंट को बंद करने की बात कही थी। इससे क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले निवेशक परेशानी में आ गए थे।
अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिससे क्रिप्टो निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। RBI ने अपने सर्कुलर में कहा कि भारत में बिटक्वाइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी खरीदने पर रोक नहीं है, इसलिए बैंक क्रिप्टो लेन-दोन को रोकने के लिए RBI द्वारा जारी 2018 के उस सर्कुलर का हवाला नहीं दें जो वर्ष 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनवैलिड हो चुका है।
केवाईसी का पालन जरूरी
RBI के इस स्परष्टीककरण के बाद भारत में क्रिप्टोेकरेंसी की खरीद-बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। RBI ने बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से कहा है कि वे क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के दौरान KYC नियमों, मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन करें।
भारत में 1 करोड़ निवेशक
आपको बता दें कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करन वाले निवेशकों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अनुमान के मुताबिक भारत में विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में 1.36 अरब डॉलर यानी 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।
क्या ई बैंकिंग से कर सकेंगे निवश
विशेषज्ञों के अनुसार इस सर्कुलर का यह मतलब नहीं है कि देश के बड़े बैंक क्रिप्टो में निवेश के लिए UPI या ऑनलाइन बैंकिंग को दोबारा शुरू करने के लिए बाध्य हैं। RBI ने यह बैंकों पर छोड़ा है कि वे यह सुविधा देते हैं या नहीं।