नई दिल्ली। व्यापारियों का संगठन CAIT ने कहा कि ब्रांड एंबेसडरों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाया जाना चाहिए क्योंकि वे विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं, भले ही उन्होंने संबंधित उत्पाद की गुणवत्ता को परखा हो या नहीं।
कंफडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने इस संबंध में सरकार द्वारा स्थिति साफ नहीं होने की स्थिति में अदालत जाने की भी धमकी दी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान को भेजे एक पत्र में संगठन ने कहा, इस संबंध में ब्रांड एंबेसडरों के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएं और उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए।
संगठन ने कहा कि विज्ञापन करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति धन लेकर मुनाफे के लिए विज्ञापन करते हैं और ग्राहक के मत को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार वह पहले ही सेवा प्रदाता बन जाते हैं। वह कंपनी या उत्पाद के बिक्री प्रबंधन का हिस्सा होते हैं और इस कारण से वह उत्पाद की गुणवत्ता की जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाकर उनकी जिम्मेदारी तय की जाए।
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