नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई वेतन संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े चार कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। प्रस्तावित विधेयक के पारित होने से देश के चार करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार वेतन श्रम संहिता विधेयक में न्यूनतम वेतन कानून, 1948, वेतन भुगतान कानून, 1936, बोनस भुगतान कानून, 1965, तथा समान पारितोषिक कानून, 1976, को एकजुट किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस सबंध में तैयार मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई। विधेयक में केंद्र को देश में सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गई है और राज्यों को उसे बनाए रखना होगा। सूत्रों के अनुसार हालांकि, राज्य अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के मुकाबले अधिक न्यूनतम वेतन उपलब्ध करा सकेंगे।
यह विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किये जाने की संभावना है। सत्र 11 अगस्त को संपन्न होगा। नया न्यूनतम वेतन नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे उनका वेतन कुछ भी क्यों नहीं हो। फिलहाल केंद्र तथा राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें मासिक 18,000 रुपए तक वेतन मिलता हैं।
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वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इससे सभी उद्योग और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें वे भी शामिल हो जाएंगे जिन्हें 18,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन मिलता है।