नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल रिजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, 2017 पेश करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के तहत बैंकों, बीमा कंपनियों व वित्तीय संस्थानों में दिवालियेपन से निपटने के लिए रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन स्थापित किया जाना है। सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस विधेयक में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान से जुड़े प्रावधान उपलब्ध होंगे।
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इसके अनुसार, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, 2017 के लागू होने से एक रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इससे इस विधेयक की अनुसूचियों में सूचीबद्ध क्षेत्रवार अधिनियम के समाधान संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने अथवा संशोधित करने में मदद मिलेगी। इससे डिपॉजिट रिजोल्यूशन और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को समाप्त करने से लेकर उिपॅजिट इंश्योरेंस अधिकारों के ट्रांसफर और रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन के प्रति उत्तरदायित्व कायम करना भी संभव होगा।
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इसके अनुसार फाइनेंशियल रिजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, 2017 का लक्ष्य वित्तीय तौर पर खस्ताहाल वित्तीयय सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को राहत देना है।