नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिवाला कानून में बदलावों को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के वित्त पोषण प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किए गए दिवाला एवं शोध अक्षमता संहिता में संशोधन का उद्देश्य दिवालापन समाधान प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है, जिनकी वजह से इस संहिता के उद्देश्यों को ठेस पहुंच रही है। इन संशोधन का लक्ष्य कारोबार सुगमता को बढ़ाना भी है।
आईबीसी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 में विभिन्न धाराओं को बदलने के साथ ही साथ कानून में नई धारा को जोड़ा जाएगा। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, संशोधन रुकावटों को दूर करेगा और कॉरपोरेट दिवालापन समाधान प्रक्रिया को आसान बनाएगा और अंतिम छोर के वित्त पोषण को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो वित्तीय रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देगा।
दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के वित्त पोषण प्रारूप को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में बनने वाले तीन प्राथमिक गलियारों के वित्त पोषण के प्रारूप में संशोधन को मंजूरी दे दी। ये तीन गलियारे हैं मुकुंदपुर-मौजपुर, आरके आश्रम-जनकपुरी वेस्ट और एयरो सिटी-तुगलकाबाद।
एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मेट्रो के चौथे चरण में केंद्र तथा दिल्ली सरकार दोनों जमीन की लागत 50:50 के अनुपात में वहन करेंगे।