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GST के जाल में पड़ेगी एक पर एक मुफ्त की पेशकश भी

मुफ्त नमूने, उपहार और लोकप्रिय एक खरीदने पर एक मुफ्त सामान की पेशकश भी प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में आएंगे।

Dharmender Chaudhary
Updated : June 20, 2016 10:58 IST
Set Back for Consumers: अप्रैल 2017 से लागू होगा GST, दायरे में आएंगे सभी प्रकार के डिस्काउंट और ऑफर्स
Set Back for Consumers: अप्रैल 2017 से लागू होगा GST, दायरे में आएंगे सभी प्रकार के डिस्काउंट और ऑफर्स

नई दिल्ली। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सामान के मुफ्त नमूने, उपहार और लोकप्रिय एक खरीदने पर एक मुफ्त सामान की पेशकश भी प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में आएंगे। सब कुछ सरकार की योजना के अनुसार हुआ तो GST अगले साल अप्रैल से लागू किया जा सकता है। कर विशेषज्ञों ने कहा, सरकार ने माडल GST विधेयक का जो मसौदा सार्वजनिक चर्चा के लिए पेश किया है, उसके तहत ऐसे हर सौदे पर कर लगेगा जिसमें बिना पैसे के की गई आर्पूर्ति पर भी जीएसटी लागू होगा। इसमें मुफ्त उपहार और नमूने तथा एक पर एक मुफ्त सौदे भी शामिल हैं।

माडल कानून के मसौदे की धारा-तीन में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति को परिभाषित किया गया है जिसमें बिना मूल्य प्राप्ति के आपूर्ति भी शामिल है। प्रस्तावित कानून की अनुसूचि- एक के तहत बिना किसी प्राप्ति के आपूर्ति को कर योग्य माना गया है। सामान्य भाषा में कहें तो खरीदारों को मुफ्त की चीजों पर भी GST अदा करना होगा।

इकनामिक लॉज प्रैक्टिस के भागीदारी रोहित जैन ने कहा, GST पूरी तरह से आपूर्ति की अवधारणा पर आधारित होगा जिनमें कारोबार बढ़ाने के लिए कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्ति हासिल न होने के बावजूद आपूर्ति की गई वस्तु एवं सेवा अब शामिल होगी। केपीएमजी इंडिया के राष्ट्रीय प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) सचिन मेनन ने कहा, इससे कंपनियों की बिक्री और विपणन पर असर होगा जो एक पर एक मुफ्त जैसी मुफ्त नमूने या मुफ्त आपूर्ति रणनीति का अनुपालन करती हैं। फिलहाल वस्तुओं के मुफ्त नमूनों पर उत्पाद शुल्क लगता है लेकिन वैट-सीएसटी नहीं लगता है। हालांकि उसकी अनुपात में कुछ राज्यों में वैट के तहत कर क्रेडिट दिया जाता है।

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