नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) में एकमुश्त कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले छोटे मझोले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर तिमाही का अपना पहला कर विवरण दाखिल करने का मौका शीघ्र मिल सकता है। GST नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा कि हम जीएसटीआर-4 के लिए तैयार हैं। इसका इस्तेमाल एकमुश्त योजना वाले कारोबारों द्वारा रिटर्न दायर करने के लिए किया जाना है। यह सुविधा जीएसटीएन पोर्टल पर जल्द ही उपलब्ध होगी।
GST कानून के तहत 75 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबार तिमाही के आधार पर एकमुश्त रिटर्न दायर कर सकते हैं तथा करों का भुगतान कर सकते हैं। यह एक वैकल्पिक योजना है। इसके तहत आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों को छोड़ अन्य विनिर्माताओं को सालाना टर्नओवर पर दो प्रतिशत कर का भुगतान करना होता है।
रेस्टोरेंट सेवा प्रदाताओं के लिए कर की दर पांच प्रतिशत तथा व्यापारियों के लिए एक प्रतिशत है। GST परिषद ने इसी महीने इस योजना की अर्हता के लिए टर्नओवर की सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए किया था।
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