नयी दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय जो व्यवसाय आधार संख्या देंगे, उन्हें तीन कार्य दिवसों में इसकी मंजूरी मिल जाएगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पिछले हफ्ते जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण को अधिसूचित किया था, जो 21 अगस्त 2020 से लागू है।
अधिसूचना के मुताबिक यदि व्यवसाय आधार संख्या नहीं देते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन के बाद ही उन्हें जीएसटी पंजीकरण दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि 14 मार्च 2020 को आयोजित जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में नए करदाताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण के आधार पर जीएसटी पंजीकरण देने को मंजूरी दी थी।
हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के चलते इसका कार्यान्वयन टाल दिया गया। सूत्रों ने बताया कि भौतिक सत्यापन की स्थिति में 21 कार्य दिवस या उससे अधिक समय लग सकता है।