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अब कारोबारी जीएसटीएन पर करवा सकते हैं अपना रजिस्‍ट्रेशन कैंशिल, सरकार ने शुरू की ये नई सुविधा

कारोबारी जो जीएसटी प्रणाली में अपना रजिस्‍ट्रेशन करवा चुके हैं लेकिन अब वे इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो वे ऐसा जीएसटीएन पोर्टल के माध्‍यम से कर सकते हैं।

Abhishek Shrivastava
Updated : October 26, 2017 15:18 IST
अब कारोबारी जीएसटीएन पर करवा सकते हैं अपना रजिस्‍ट्रेशन कैंशिल, सरकार ने शुरू की ये नई सुविधा
अब कारोबारी जीएसटीएन पर करवा सकते हैं अपना रजिस्‍ट्रेशन कैंशिल, सरकार ने शुरू की ये नई सुविधा

नई दिल्ली। जो कारोबारी जीएसटी प्रणाली में नहीं रहना चाहते हैं, वह अब इससे आराम से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे कारोबारी जो जीएसटी प्रणाली में अपना रजिस्‍ट्रेशन करवा चुके हैं लेकिन अब वे इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो वे अपनी इस इच्‍छा को जीएसटीएन पोर्टल के माध्‍यम से पूरा कर सकते हैं। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत रजिस्‍ट्रेशन करा चुके कारोबारी अब जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर अपना रजिस्‍ट्रेशन आसानी से रद्द कर सकते हैं।

जीएसटी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रकाश कुमार ने बताया कि बुधवार को जीएसटी नेट‍वर्क (जीएसटीएन) पोर्टल पर ‘कैंसेलेशन ऑफ रजिस्‍ट्रेशन ऑफ माइग्रेटेड टैक्‍सपेयर्स’ के नाम से नई सुविधा की शुरुआत की गई है। जीएसटी प्रणाली के तहत एक करोड़ से अधिक करदाता रजिस्‍टर्ड हैं। इनमें 72 लाख से अधिक करदाता पुरानी कर प्रणाली से इसमें आए थे, जबकि 28 लाख लोगों ने नया रजिस्‍ट्रेशन कराया था।

उन्होंने कहा, 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले पुरानी व्यवस्था से आए करदाता, जिन्होंने इनवॉयस जारी नहीं किया है, पोर्टल पर अपना रजिस्‍ट्रेशन रद्द कर सकते हैं। यह फीचर पोर्टल में लॉगइन करते ही प्रोफाइल के ठीक नीचे दिया गया है। चूंकि प्रति माह औसतन करीब 50 लाख करदाता ही रिटर्न दाखिल करते हैं, ऐसा महसूस किया गया कि ऐसे कई कारोबारी होंगे जिन्हें रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।  20 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट दी गई है।

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