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RBI ने दी कर्जदारों को और सहूलियत, अब लोन चुकाने के लिए मिलेगा 90 दिन का अतिरिक्‍त समय

आरबीआई ने एक करोड़ रुपए तक के होम, कार, कृषि और अन्‍य लोन चुकाने के लिए 60 दिन की मोहलत के अलावा अतिरिक्‍त 30 दिन का और समय दिए जाने की घोषणा की है।

Abhishek Shrivastava
Updated on: December 28, 2016 21:49 IST
RBI ने दी कर्जदारों को और सहूलियत, अब लोन चुकाने के लिए मिलेगा 90 दिन का अतिरिक्‍त समय- India TV Paisa
RBI ने दी कर्जदारों को और सहूलियत, अब लोन चुकाने के लिए मिलेगा 90 दिन का अतिरिक्‍त समय

मुंबई। नोटबंदी से प्रभावित लोगों को राहत देेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कृषि ऋण तथा एक करोड़ रुपए तक की सीमा के होम, कार, कृषि और व्यावसायिक ऋण लेने वालों को किस्त चुकाने के लिए 60 दिन के ऊपर 30 दिन यानी कुल 90 दिन का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है। इस प्रकार अब कर्जदार को अपना लोन चुकाने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा, जिसमें उससे कोई अतिरिक्‍त शुल्‍क नहीं वसूला जाएगा।

आरबीआई ने अपने नोटिफि‍केशन में कहा है कि समीक्षा के बाद यह तय किया गया है कि कर्जदार को 60 दिन की मोहलत के अलावा 30 दिन का और अतिरिक्‍त समय दिया जाए।

  • आरबीआई ने कहा कि यह सुविधा 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 के दौरान पड़ने वाली ईएमआई भुगतान पर उपलब्‍ध होगी।
  • 8 नवंबर को अचानक बड़े नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा के बाद देश में नकदी संकट खड़ा हो गया था।
  • इससे कर्जदारों की लोन चुकाने की क्षमता भी प्रभावित हुई है, जिससे लोन डिफॉल्‍ट होने का खतरा भी बहुत बढ़ गया है।
  • नोटबंदी से सामान्‍य बैंकिंग गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं, जिससे चेक क्लियरिंग पर भी बहुत ज्‍यादा असर पड़ा है।
  • आरबीआई के मुताबिक रनिंग वर्किंग कैपिटल एकाउंट्स या कृषि लोन पर यह सुविधा मिलेगी।
  • पिछले महीने आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए तक के लोन को चुकाने के लिए 60 दिन का अतिरिक्‍त समय दिया था।

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